प्रधान ने पंचायत में सुनाया ऐसा फैसला कि जिसने भी सुना वो रह गया हैरान
अमेठी। उत्तरप्रदेश अमेठी जिले के शिवरतन गंज थाना क्षेत्र में एक परिवार के साथ पंचायत ने ऐसा फरमान सुनाया की पीड़िता को ही अब दर-दर भड़कना पड़ रहा हैा। दरअसल, अमेठी के शिवरतन गंज थाना क्षेत्र में 8 जून को एक मनचले ने सुबह शौंच को जा रही युवती के साथ छेड़छाड़ की। जिसके बाद पीड़िता ने इसका विरोध किया, पीड़िता थाने में मामला दर्ज करवाने जा ही रही थी तभी गांव की पंचायत आरोपी को बचाने के लिए पंचायत बुला ली। जिसमें पंचायत पीड़ित परिवार से ताल्लुक रखने वाले पर ही 15 हज़ार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुना दिया।
शिवरतन गंज थाना में मामला दर्ज
पीड़ित ने बाद में इसकी शिकायत अमेठी के शिवरतन गंज थाना में किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर, आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि बाद में आरोपी ज़मानत पर रिहा भी कर दिया गया है। उधर, पीड़ित महिला कलावती सिंह कहना है कि गाँव के क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा फैंसला लिया गया है कि जो हमारे परिवार से मतलब रखेगा उसको 15 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए गाँव का एक भी आदमी हम लोगो से कोई मतलब नही रखता है, ऐसी स्थिति में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रधान ने पंचायत में दिया फैंसला
ग्रामीणों से इस मामले में बात की गई तो ग्रामीण बताते है प्रधान ने पंचायत में फैंसला लिया है, इस महिला ने फर्जी तरीके से गाँव के ही लड़के को लड़की से छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज करा के जेल भेजा था। इसलिए हम लोगो ने इसका बहिष्कार किया है और गाँव का एक भी आदमी इनसे बात नही करेगा। जब उनसे पूछा गया कि महिला आरोप लगा रही जो भी परिवार हम लोगों से मतलब रखेगा उसको 15 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा तो प्रधान ने बताया केवल बहिष्कार किया गया है किसी के ऊपर जुर्माना नही लगाया गया है।
इनका कहना है
अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे से बात की गई तो उनका साफ कहना है कि इस मामले में उनको कोई जानकारी नही है। जब कि पीड़ित महिला ने बताया है कि दो दिन पहले हम लोग गौरी गंज जाके अपर पुलिस अधीक्षक से शिकायत किये है।