आज से आयकर संबंधी कई नियम बदले, अब इन पर देने होगा टैक्स

नई दिल्ली। आयकर का नया साल, जो एक अप्रैल 2018 से आरंभ हो गया है, इस बार इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इस बार LTCG टैक्स अब दोबारा से लागू होगा, जो निवेशक शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि आज यानी 1 अप्रैल से शेयर बाजार, इक्विटी म्यूचुअल फंड, में किए निवेश पर अगर 1 साल में एक लाख रुपये से ज्यादा का फायदा होता है, तो आपको LTCG (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स) देना होगा। हालांकि इसके तहत 1 फरवरी 2018 के बाद से किया गया निवेश शामिल है और इससे पहले का मुनाफा टैक्स मुक्त रहेगा।़

एजूकेशन टैक्सत में भी बदलाव

इस बार आपके इनकम टैक्स पर सेस (उपकर) की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बार 1 फरवरी को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स पर लगने वाले हेल्थ और एजूकेशन सेस यानि उपकर को 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया था। इसके चलते 1 अप्रैल से आपके इनकम टैक्स पर हेल्थ और एजूकेशन टैक्स 1 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ लागू होगा।

वेतनभोगी तबके के लोगों को 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और इसके तहत आपकी सैलरी से 40,000 रुपये की सीमा को छोड़कर बाकी सैलरी पर इनकम टैक्स लगेगा। इस बार वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा टैक्स छूट दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को पोस्ट ऑफिस और बैंकों से मिले 50,000 रुपये तक के ब्याज को कर मुक्त कर दिया गया है। फिलहाल आयकर कानून के तहत किसी व्यक्ति को ब्याज से मिले 10,000 रुपये तक की इनकम टैक्स छूट होती है।

ये योजना लागू करने वाली है सरकार

नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए इलाज पर खर्च के लिए टैक्स छूट बढ़ा दी गई है। मौजूदा समय में 80डीडीबी के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 60,000 रुपये और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 80,000 रुपये की टैक्स छूट मिलती है, जबकि अब से ये बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगी।

इस बार से सरकार 'प्रधानमंत्री वय वंदना' योजना लागू करने जा रही है। 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश की सीमा को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत जमा राशि पर 8 फीसदी का निश्चित ब्याज मिलता है। सरकार ने इस य़ोजना की समयसीमा भी बढ़ाकर 2020 तक के लिए कर दी है।

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