2013 से पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेज्युटी का लाभ

2013 से पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेज्युटी का लाभ। बिलासपुर। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। वर्ष 2013 से पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को ग्रेज्युटी का लाभ देने का निर्देश राज्य शासन को दिया है। इसके साथ ही ऐसे अनुदान प्राप्त स्कूल जिन्होंने रिटायरमेंट कर्मचारियों को अपने संसाधन से ग्रेज्युटी का भुगतान किया है उन स्कूलों को अलग से राशि का भुगतान करने कहा है।

प्रदेश के 25 स्कूल प्रबंधन ने राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना का खिलाफत करते हुए वकील मनोज परांजपे,सचिन सिंह राजपूत व अनूप मजूमदार के जरिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार अगस्त 2013 में राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर वर्ष 2013 के पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को ग्रेज्युटी का भुगतान न करने की सूचना प्रकाशित कर दी थी।

याचिकाकर्ता स्कूल प्रबंधकों ने संविधान की आर्टिकल 14 व 16 का हवाला देते हुए कहा कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता अनुदान प्राप्त स्कूलों ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य शासन के इस आदेश के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपने संसाधन से ग्रेज्युटी का लाभ दे रहे हैं। इसके चलते आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से क्षति भी हो रही है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि राज्य शासन की अधिसूचना में विरोधाभास है। एक तरफ शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर वर्ष 2013 के पहले के सेवानिवृत कर्मचारियों को ग्रेज्युटी का लाभ न देने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं वर्ष 2013 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ग्रेज्युटी का लाभ दिया जा रहा है।

यह संविधा में दी गई व्यवस्थाओं व समानता के अधिकार का सीधा-सीधा उल्लंघन है। शुक्रवार को जनहित याचिका पर जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई । जस्टिस भादुड़ी ने वर्ष 2013 के पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ग्रेज्युटी का लाभ देने शासन को निर्देश जारी किया है।

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