लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम बना कानून

भोपाल : विधि-विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम-2021 MP Prevention of Damage to Public and Private Property and Recovery of Damages Bill 2021 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 

राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हुआ कानून - विधि मंत्री डॉ. मिश्रा

उन्होंने कहा कि आंदोलन, हड़ताल, बंद, दंगों (सांप्रदायिक या अन्यथा), लोक अशांति, अभ्यापत्ति या इसके समान गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध कानून सम्मत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। 

विधि मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने में संलिप्त रहने वाले लोगों से कानूनन जुर्माना वसूली का प्रावधान भी कानून में है। संपत्ति के नुकसान की राशि के निर्धारण और दावे के लिये दावा अधिकरण का गठन भी प्रावधानि‍त है।  

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