Online registry : UP में प्लाट-फ्लैट, मकान-दुकान की आनलाइन रजिस्ट्री शुरू

Online registry : उत्तर प्रदेश में प्लाट-फ्लैट, मकान-दुकान की आनलाइन रजिस्ट्री शुरू किए जाने के जारी किए गए निर्देश

करीब तीन हफ्तों के सन्नाटे के बाद प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्री दफ्तरों में एक बार फिर कामकाज की रौनक लौटेगी। मगर यह कामकाज करोना संक्रमण से बचने की पूरी सावधानी बरतते हुए आनलाइन ही होगा। प्लाट, फ्लैट, मकान, दुकान आदि की रजिस्ट्री के इच्छुक लोगों को पहले स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाकर रजिस्ट्री करवाने के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा।

इस वेबसाइट पर ‘सम्पत्ति पंजीकरण आवेदन करें’ और ‘सम्पत्ति पंजीकरण के लिए अप्वाइंटमेंट’ के बटन दबाने पर  आनलाइन आवेदन करने और तारीख व समय आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। जो तारीख व समय वंटित किया जाएगा। उसी तारीख व समय पर उन्हें अपने दस्तावेजों, गवाह, वकील के साथ रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचना होगा। प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने बुधवार को इस बाबत सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों के साथ ही अपने विभाग के सभी अफसरों को निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के रजिस्ट्री दफ्तरों में कुछ शर्तों के साथ रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे होगी भू-सम्पत्तियों की रजिस्ट्री
इन निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत देते हुए कहा गया है कि किसी भी सूरत में बगैर पूर्व अप्वाइंटमेंट के रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों में पक्षकारों की उपस्थिति की इजाजत नहीं होगी। दस्तावेजों की तैयारी के साथ उनकी जांच संबंधित कार्यालय के निबंधन सहायक द्वारा कराई जाएगी, जिससे आरक्षित समय में पक्षकारों के दस्तावेज की रजिस्ट्री का काम आसानी से निपटाया जा सके।

नकल, मुआयना के काम रहेंगे स्थगित 
स्थिति सामान्य होने तक नकल, मुआयना, और तलाश के कार्य स्थगित रहेंगे। कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। कार्यालय के मुख्यद्वार के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर एक मीटर की दूरी पर गोला बनाकर आवंटित समय में महज उसी रजिस्ट्री के क्रमश: खरीदने वाले, बेचने वाले और दस्तावेज लेखक को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति कार्यालय में अनुमन्य नहीं होगी।

पांच से अधिक लोगों को एक बार में अनुमति नहीं
दस्तावेज में पांच से अधिक पक्षकारों-गवाहों की स्थिति में पहले पांच लोगों के कार्यालय से बाहर निकलने के बाद ही बाकी लोगों को अन्दर प्रवेश करने की इजाजत होगी। इस विशेष अवधि में केवल ई-स्टाम्प के जरिए ही स्टांप शुल्क स्वीकार किया जाएगा। इस अवधि में नकद पंजीकरण शुल्क अदायगी प्रतिबंधित रहेगी। यह शुल्क केवल आनलाइन ही स्वीकार होगा। एक शर्त यह भी है कि। उन्ही व्यक्तियों को ही कार्यालय आने की अनुमति होगी जिनके पास आरोग्य सेतु एप एक्टिव रूप से उपलब्ध हो।

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