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नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा आवासीय भूमि का पट्टा


नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा आवासीय भूमि का पट्टा

राज्य सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान, 13 दिसंबर तक चलेगा सर्वे

कटनी – नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टाधिकार देने के लिए राज्य सरकार ने 20 नवंबर गुरुवार से एक व्यापक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि अभियान के संचालन हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को गति देगा अभियान
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बीएलसी और एएचपी घटकों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने वर्ष 1984 के मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम में संशोधन कर पात्रता तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की है।
इस तिथि तक सरकारी, नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की जमीन पर वास्तविक रूप से निवास कर रहे आवासहीन परिवार पट्टाधिकार के पात्र होंगे।

सर्वे 20 नवंबर से शुरू, 29 दिसंबर को अंतिम सूची
राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक किया जाएगा।
प्रारंभिक सूची – 14 दिसंबर
आपत्तियों का निराकरण – 14 से 28 दिसंबर
अंतिम सूची – 29 दिसंबर, जिसे कलेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा।

सूची जिला कार्यालय और विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सर्वेक्षण दलों में राजस्व अधिकारी प्रमुख जिम्मेदारी निभाएंगे और आधार e-KYC आधारित समग्र ID अनिवार्य होगी।

4 जनवरी से 20 फरवरी तक मिलेंगे पट्टे
अंतिम सूची जारी होने के बाद पात्र हितग्राहियों को 4 जनवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच आवासीय भूमि के पट्टे वितरित किए जाएंगे—
स्थायी पट्टा – लाल रंग में
अस्थायी पट्टा – पीले रंग में

जहां झुग्गी बस्तियों के पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता होगी, वहां हितग्राहियों को वैकल्पिक स्थान पर बसाया जाएगा।

अधोसंरचना विकास को मिलेगी प्राथमिकता

स्थायी पट्टा प्राप्त क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, नालियां, बिजली तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा। अभियान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।

गलत जानकारी पर कठोर कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति अवैध कब्जा, धोखाधड़ी या गलत विवरण देकर पट्टा प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसे ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा।

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