झाबुआ, नावेद रजा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री नेहा मीना ने जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हार्न) के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश कानून-व्यवस्था और जनहित को दृष्टिगत रखते हुए 18 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार –
- किसी भी उत्सव/आयोजन में लाउडस्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हार्न इत्यादि का उपयोग बिना प्राधिकृत अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।
- ध्वनि स्तर निर्धारित मानक सीमा से बाहर नहीं हो सकेगा।
- रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए 14 फरवरी 2000 को “ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम” अधिनियमित किया था। सर्वोच्च न्यायालय एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
पर्यावरणीय मानकों के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय एवं शांत क्षेत्रों में दिन और रात्रि के समय अलग-अलग अधिकतम ध्वनि स्तर तय किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टों के अनुसार झाबुआ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर मानक सीमा से अधिक पाया गया है। आगामी त्यौहारों को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की संभावना के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।