MP Nagar Nikay Chunav: 3500 नेताओं पर गिरी गाज, चुनाव लड़ने से हुए अयोग्य

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा नहीं करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का हिसाब देना अनिवार्य है. आयोग ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए ऑनलाइन सुनवाई शुरू की है, जिसके जरिए अब तक करीब 3500 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा चुका है. इनमें कुछ पर दो साल तो कुछ पर पांच साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है. अब ये उम्मीदवार 2027 के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.