Thursday, November 20, 2025
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धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन सख्त, रखी जा रही पैनी नजर

🔳धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन सख्त, रखी जा रही पैनी नजर

🔳राजस्व,खाद्य एवं कृषि उपज मंडी के संयुक्त दल ने की जांच

🔳4 वेयरहाउस में भंडारित कृषि उपज का किया गया औचक निरीक्षण

🔳भौतिक सत्यापन में 77 हजार 488 बोरियों में मिली 30 हजार 993 क्विंटल धान

🔳वेयरहाउस प्रबंधकों से निर्धारित प्रारूप में मांगी गई जानकारी

🔳कटनी – समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के पहले से ही अवैध रूप से धान का भंडारण व परिवहन करने वाले व्यक्तियों,दलालों, व्यापारियों और बिचौलियों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है।कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने राजस्व , खाद्य एवं कृषि उपज मंडी के संयुक्त दल को निर्देशित किया है कि हर गतिविधि पर नजर रखें और नियम विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कलेक्टर श्री तिवारी के निर्देश के पालन में 4 वेयरहाउस में भंडारित कृषि उपज का भौतिक सत्यापन करने औचक निरीक्षण किया गया ।इस दौरान इन वेयर हाउसों के भौतिक सत्यापन में 77 हजार 488 बोरियों में 30 हजार 993 क्विंटल धान पाई गई।

जिसमें भौतिक सत्यापन के दौरान श्रीनिवास वेयरहाउस मझगवां में 19 हजार 352 बोरी में 7 हजार 740 क्विंटल धान और श्रीरामा कृष्णा वेयरहाउस एंड एग्रो सर्विसेज मझगवां फाटक से 6 हजार 647 बोरी में 2 हजार 658 क्विंटल धान तथा मधुर महादेव वेयरहाउस से 15 हजार 808 बोरी में 6 हजार 323 क्विंटल धान और गुप्ता वेयरहाउस से 35 हज़ार 681 बोरी में 14 हजार 272 क्विंटल पाई गई धान शामिल हैं।

कृषि उपज मंडी सचिव ने बताया कि अधिनियम 1972 में वर्णित प्रावधान अनुसार अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।भौतिक सत्यापन दल में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला, तहसीलदार रामटेके, श्री मौर्य और श्री अतुलेश सिंह नायब तहसीलदार,
श्री यज्ञ दत्त त्रिपाठी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, खगेश गुप्ता एस ए डी ओ, और श्री के के नरगांवे सचिव कृषि उपज मंडी ,श्री सुधीर त्रिपाठी सहायक उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी ,श्री विकास नारायण मिश्र सहायक उप निरिक्षक कृषि उपज मंडी शामिल रहे।

निर्धारित प्रारूप में दें जानकारी

वेयर हाउस प्रबंधकों को पत्र लिखकर उनसे निर्धारित प्रारूप में 24 घंटे के भीतर अधिसूचित कृषि उपजों की पूरी जानकारी तलब की गई है। ताकि धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व भंडारित कृषि उपज का नियमानुसार विधिवत् निराकरण किया जा सके।

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