भोपाल : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मिसरोद थाने में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कायम एक अपराध में आरोपी को कुछ अनोखी शर्त पर जमानत दी है ताकि उसमें देश भक्ति की भावना का विकसित हो सके। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी को मिसरोद थाने में जाकर भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे।
वहीं राष्ट्रीय ध्वज को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सामने 21 सलामी देनी होगी। पूरा मामला यह है िक आरोपी फैजल उर्फ फैजान ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैजल को सशर्त जमानत दी है।
ताकि बढ़े देश के प्रति गर्व
सुनवाई के दौरान आरोपी के जमानत आवेदन पर अधिवक्ता हकीम खान और सरकारी एडवोकेट सीके मिश्रा ने सुनवाई के दौरान अपने अपने तर्क रखे। इस दौरान कहा गया कि आरोपी का अपराध तीन साल तक की सजा के लिए विचारणीय है। इस लिए आग्रह किया जाता है कि उसे कठोर शर्तो के साथ जमानत दी जा सकती है। हालांकि सरकारी एडवोकेट की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि वह आदतन अपराधी है। आरोपी खुलेआम देश विरोधी नारे लगा रहा है। इधर, सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि कुछ शर्तो के साथ उसको जमानत पर रिहा किया जा सकता है, ताकि उसमें जिम्मेदारी की भावना और उस देश के प्रति गर्व की भावना विकसित हो जिसमे वह पैदा हुआ है और रह रहा है।
ट्रायल की समाप्ति तक जारी रहेगा आदेश
हाईकोर्ट ने दोनो पक्षों के तर्क सुनने के बाद आदेश दिया कि महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 के बीच आरोपी मिसरोद पुलिस थाने पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देगा और भारत माता की जय का नारा भी लगाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत आदेश ट्रायल की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की शर्तों के उल्लंघन पर यह आदेश अप्रभावी हो जाएगा। इस आदेश की काॅपी पुलिस कमिश्नर भोपाल को भेजी जाए, ताकि वो इसका पालन करा सकें।