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Friday, April 17, 2026
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Homeमध्यप्रदेशHarda News: ट्रैफिक ASI पर दुष्कर्म का आरोप… अग्रिम जमानत हुई खारिज

Harda News: ट्रैफिक ASI पर दुष्कर्म का आरोप… अग्रिम जमानत हुई खारिज

अभी तक पुलिस नहीं कर पाई आरोपी को गिरफ्तार

हरदा/नौशाद खान/खबर डिजिटल/ ट्रैफिक थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र मालवीय पर एक पीड़िता द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था जिसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है हरदा विशेष न्यायालय में 23 दिसंबर को आरोपी सुरेन्द्र मालवीय की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई हे क्योंकि SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होने के कारण निरस्त कर दी गई ,पुलिस से मिली जानकारी अनुसार आरोपी द्वारा मोबाइल बंद कर लिया गया हे जिस कारण लोकेशन नहीं मिल रही हे गिरफ्तारी हेतु टीम भेज कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है

महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप
गौरतलब है कि जिले के टिमरनी की रहने वाली एक महिला ने विगत दिवस ट्रैफिक थाने में पदस्थ एएसआई सुरेंद्र मालवीय के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी महिला का आरोप था कि 16 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे एएसआई ने पगार बढ़ाने का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

झाड़ू-पोछा का काम करती थी महिला
सिविल लाइन थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़ित महिला (42) पिछले दो साल से अपने गांव से हरदा आकर झाड़ू-पोछा का काम कर रही है। वह आरोपी एएसआई सुरेंद्र मालवीय के अलग-अलग किराए के मकानों में साफ-सफाई का काम करती थी।

विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 16 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे वह आरोपी के घर पर काम निपटाने के बाद जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान एएसआई मालवीय ने पगार बढ़ाने और अपने घर पर स्थायी तौर पर काम पर रखने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

लोकलाज के डर से पहले नहीं की शिकायत
लोक-लाज के डर से पीड़ित ने शुरुआत में घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। बाद में महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी एएसआई सुरेंद्र मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 351(3) और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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