Monday, November 2, 2026
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कटनी में अवैध बोर खनन पर प्रशासन का शिकंजा, दो मामलों में FIR के निर्देश

सौरभ श्रीवास्तव संवाददाता कटनी— जल संकट के बीच प्रतिबंधात्मक आदेशों को धता बताते हुए अवैध बोर खनन कराने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। ग्राम सैदा में बिना अनुमति रात के अंधेरे में कराए गए बोर उत्खनन के दो मामलों में प्रशासन ने संबंधित भू-स्वामियों और वाहन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी के निर्देश पर एसडीएम कटनी प्रमोद चतुर्वेदी ने रीठी थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। तहसीलदार रीठी और पटवारी हल्का नंबर 32 की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि ग्राम सैदा में खसरा नंबर 391/3 और 860 पर बिना किसी वैध अनुमति के अवैध बोर खनन कराया गया।जांच में सामने आया कि 5 मई की रात खुशीराम पिता हिसाबी द्वारा और 4 मई की रात दशरथ पिता कपूर लोधी द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए नलकूप खुदवाए गए। दोनों मामलों में इस्तेमाल किए गए वाहन क्रमांक केए-51-एमई-9685 के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासनिक जांच में संबंधित व्यक्तियों के पास नलकूप खनन से जुड़ा कोई अनुमति पत्र या वैध दस्तावेज नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि पूरे कटनी जिले को 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक ‘पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित किया गया है, जिसके तहत बिना एसडीएम की अनुमति नए निजी बोर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है।इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे अवैध उत्खनन अब प्रशासन के निशाने पर हैं। रीठी थाना को तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

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