सौरभ श्रीवास्तव संवाददाता कटनी , –होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 3 मार्च की रात्रि 11:30 बजे से 4 मार्च को संपूर्ण दिवस के लिए जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी ने यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है।जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.-2 रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.-3 होटल बार, एफ.एल.-4 क्लब बार तथा वाइन शॉप पूर्णतः बंद रहेंगी। निर्धारित समयावधि में किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय, परोसना या भंडारण प्रतिबंधित रहेगा।कलेक्टर ने आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध रूप से मदिरा के आयात-निर्यात, परिवहन, निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।LIQUOR-SHOPS-CLOSED-HOLI-KATNI
होली पर कटनी में रहेगा शुष्क दिवस, 4 मार्च को शराब बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधितकटनी कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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