भोपाल/सुनील बंशीवाल/ खबर डिजिटल/ प्रदेश में अब दोपहिया वाहन चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 6 नवंबर से पूरे मध्यप्रदेश में ट्रैफिक पुलिस इस नियम को सख्ती से लागू करेगी। एडीजी पीटीआरआई के निर्देश पर यह विशेष मुहिम शुरू की जा रही है।
4 साल से बड़े व्यक्ति के लिए जरूरी हेलमेट
अब यदि चालक या पीछे बैठा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 4 साल से अधिक है, हेलमेट नहीं पहनता है, तो उसका चालान काटा जाएगा। मंगलवार को पुलिस लोगों को अंतिम बार समझाइश दे रही है, इसके बाद सीधी कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल में 16 प्वॉइंट पर होगी सख्त चेकिंग
राजधानी भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने चारों ज़ोन में चार-चार प्रमुख स्थानों पर चेकिंग प्वॉइंट बनाए हैं। इन सभी 16 प्वॉइंट्स पर सुबह और शाम विशेष जांच अभियान चलेगा। इसके अलावा प्रत्येक ज़ोन में एक चलित टीम भी सक्रिय रहेगी, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही चालान की कार्रवाई करेगी।
ऑनलाइन और पीओएस दोनों से मिलेगा चालान
ट्रैफिक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते, उन्हें भी चालान की रसीद पीओएस मशीन से दी जाएगी। यानी चालान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रहेगी।


