दीपावली पर पटाखों के उपयोग में नियमों का सख्ती से पालन करें — कलेक्टर आशीष तिवारी
कटनी – दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, विक्रय, उपयोग और प्रस्फोटन में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख्ती से पालन करने के निर्देश कलेक्टर आशीष तिवारी ने जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि जिले में केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग किया जा सकेगा, वह भी रात्रि 8 से 10 बजे तक। अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने बताया कि पटाखों में बेरियम सॉल्ट जैसे विषैले रसायन, और लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) प्रतिबंधित हैं। ऑनलाइन पटाखा बिक्री भी वर्जित है। सभी व्यापारी लाइसेंस में निर्धारित मात्रा में ही भंडारण करें और दुकानों पर अग्नि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रखें।
नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि अस्थाई पटाखा बाजार केवल निर्धारित स्थल पर लगें और फायर ब्रिगेड चौकसी पर रहे।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि जल चुके पटाखों का कचरा जलस्रोतों या सड़कों पर न फेंके, बल्कि नगर निगम को सौंपें ताकि उसका सुरक्षित निपटान किया जा सके।


