Raipur Nagar Nigam : रायपुर में आगामी धार्मिक त्यौहारों को देखते हुए नगर निगम ने शहर में मांस बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है। निगम के आदेश के अनुसार 20 मार्च, 27 मार्च और 31 मार्च 2026 को पूरे नगर निगम क्षेत्र में चिकन और मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
महापौर के निर्देश पर निर्णय
नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश के बाद यह आदेश जारी किया गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में मनाए जाने वाले धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और भावनाओं का सम्मान हो इसी को लेकर यह निर्णय लिया गया है।
इन दिनों बंद रहेंगी दुकाने
निगम प्रशासन के अनुसार 20 मार्च को चेटी चंद, 27 मार्च को राम नवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के मौके पर मांस की दुकाने बंद रहेंगी। इन तीनों दिनों में नगर निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य विभाग आ आदेश जारी
यह आदेश नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्राही ने कहा है कि तय दिनांकों पर शहर में किसी भी प्रकार की मांस बिक्री की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधित दिनों में किसी होटल, रेस्टोरेंट या दुकान पर चिकन-मटन की बिक्री करते हुए पाया गया तो संबंधित सामान जब्त किया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
