Friday, October 18, 2024
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धार कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की, गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश!

खबर डिजिटल/ धार: मध्य प्रदेश के धार जिले में 250 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में कलेक्टर आईएएस प्रियांक मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने धार कलेक्टर प्रियांक मिश्रा और तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ एवं अपर कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 23 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। यदि वे कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाएगा। धार में जमीन घोटाले के मामले में कलेक्टर की ओर से हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के कारण यह कार्रवाई हो रही है।

गौरतलब है कि 250 करोड़ रुपए के इस जमीन घोटाले में धार प्रशासन पर पहले से ही कई सवाल उठाए जा रहे थे, और अब हाईकोर्ट के इस आदेश से कलेक्टर प्रियांक मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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