Tuesday, November 3, 2026
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Akash Vijayvargiya: अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी वारंट पर 16 जून तक लगी रोक

जबलपुर। हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर 16 जून तक रोक बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई में पैरोकार की मौजूदगी के बाद मामले पर गुण-दोष के आधार पर फैसला लिया जाएगा। यह मामला बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय को कथित तौर पर “गुंडा” कहने से जुड़ा हुआ है।

भोपाल की MP MLA कोर्ट से जारी हुआ था वारंट

पूरा मामला साल 2020 में दिए गए एक राजनीतिक बयान से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार कोलकाता में आयोजित एक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को “गुंडा” कहा था। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद आकाश विजयवर्गीय ने साल 2021 में भोपाल की MP MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हाईकोर्ट में 16 जून को होगी अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी वारंट पर रोक जारी रखने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख 16 जून को मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से अभिषेक बनर्जी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब सभी की नजरें 16 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

मानहानि मामले ने पकड़ा राजनीतिक रंग

यह मामला केवल कानूनी विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आने के कारण इस केस को हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। भोपाल की MP MLA कोर्ट में चल रहे इस प्रकरण पर राजनीतिक दलों की भी नजर बनी हुई है। कोर्ट में आगे होने वाली सुनवाई के बाद इस मामले में नई कानूनी स्थिति साफ हो सकती है।

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