सिवनी/खबर डिजिटल/ विशाल भारद्वाज/ कान्हीवाड़ा/कलारबाकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (MPRRDA) ने म.प्र. जल निगम को नोटिस जारी किया है। मामले में बिना अनुमति रोड कटिंग किए जाने पर FIR दर्ज कराने और वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जारी पत्र के अनुसार विकासखंड सिवनी अंतर्गत बंडोल-कलारबांकी से कान्हीवाड़ा मार्ग पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जल निगम द्वारा पाइपलाइन कार्य के लिए सड़क को खोदा गया, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। बताया गया कि काली मंदिर सुकतरा गांव के पास सड़क की सतह पर गड्ढा खोद दिए जाने से आवागमन प्रभावित हो रहा था।
खबर डिजिटल की खबर के बाद विभाग ने एक्शन लेते हुए MPRRDA के महाप्रबंधक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि भविष्य में सड़क कटिंग के लिए विभागीय अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति सड़क खोदने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(3) एवं 326(B) के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पत्र में जल निगम को निर्देश दिए गए हैं कि क्षतिग्रस्त सड़क का मानक अनुसार तत्काल सुधार एवं पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि मार्ग सुरक्षित बना रहे। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
ये था पूरा मामला
कान्हीवाड़ा/कलारबाकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क को L&T विभाग की लापरवाही के चलते कान्हीवाड़ा-कलारबाकी मार्ग पर स्थित ड्यूटी गांव के काली मंदिर के सामने सड़क के बीचों-बीच एक विशालकाय गड्ढा खोद दिया गया था, जिससे क्षेत्र में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था खबर डिजिटल ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया। मिली जानकारी के अनुसार, विभाग द्वारा ड्यूटी गांव के पास काली मंदिर जैसी व्यस्त जगह पर लगभग 6/6 फीट का गहरा गड्ढाखोदा गया था। कार्य पूरा होने के बाद विभाग ने इसे नियमानुसार पक्का करने के बजाय केवल मिट्टी डालकर खानापूर्ति कर दी।
