Tuesday, November 3, 2026
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6 टन ओवरलोड ट्रक पड़ा भारी! कोर्ट ने वाहन मालिक और चालक पर ठोका ₹64 हजार का जुर्माना

खबर digital news रिपोर्टर /कटनी-— सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर क्षमता से 6 टन अधिक माल लेकर दौड़ रहे एक ट्रक पर कटनी यातायात पुलिस की कार्रवाई के बाद न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ने ट्रक मालिक और चालक दोनों पर ₹32-32 हजार, कुल ₹64 हजार का अर्थदंड लगाया है।पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा (IPS) के निर्देशन में ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना यातायात कटनी ने ट्रक MP 09 HM 8237 को जांच के दौरान पकड़ा। जांच में सामने आया कि वाहन निर्धारित क्षमता से 6 टन अधिक माल लेकर चल रहा था, जो मोटरयान अधिनियम का गंभीर उल्लंघन होने के साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा था।यातायात पुलिस द्वारा धारा 113/194(1) मोटरयान अधिनियम के तहत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वाहन स्वामी संजय सिंह और चालक जितेन्द्र बहादुर पर ₹32-32 हजार, कुल ₹64 हजार का जुर्माना लगाया।ओवरलोडिंग क्यों है जानलेवा?यातायात पुलिस के अनुसार क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों की ब्रेकिंग क्षमता और संतुलन प्रभावित होता है, जिससे दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे वाहन सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं और आम लोगों की जान जोखिम में डालते हैं।पुलिस की दो टूक चेतावनीकटनी पुलिस ने साफ कहा है कि ओवरलोडिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित क्षमता से अधिक माल लेकर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी तरह की कठोर एवं निरंतर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।सड़क सुरक्षा से समझौता नहीं — नियम तोड़ेंगे तो भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों झेलनी पड़ेगी।

कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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