Tuesday, November 3, 2026
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बिना अनुमति कॉलोनी बसाई तो चलेगा बुलडोजर! कटनी निगम की बड़ी कार्रवाई, दो अवैध कॉलोनियों पर चला जेसीबी

खबर डिजिटल न्यूज़ रिपोर्टर /कटनी-– नगर में बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित कर नियमों को दरकिनार करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देश पर मंगलवार को निगम प्रशासन ने दो अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में निर्मित सड़क, बाउंड्रीवॉल सहित अन्य संरचनाओं पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया।कार्रवाई बिरसा मुंडा वार्ड स्थित कुठला और रफी अहमद किदवई वार्ड में संयुक्त निगम अमले द्वारा की गई। इस दौरान कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह, उपयंत्री पवन श्रीवास्तव, अतिक्रमण प्रभारी जे.पी. सिंह बघेल, मानेन्द्र सिंह सहित निगम का अमला मौजूद रहा।इन कॉलोनियों पर हुई कार्रवाईनिगम के अनुसार, कुठला स्थित खसरा क्रमांक 295/1 में प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर तथा रफी अहमद किदवई वार्ड के खसरा क्रमांक 557/3 में शुभम माली द्वारा 0.786 हेक्टेयर भूमि पर बिना वैध अनुमति और निगम की स्वीकृति के कॉलोनी विकसित करने के उद्देश्य से अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी।निगम ने बताया कि पहले संबंधित व्यक्तियों को निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन चेतावनी के बावजूद कार्य जारी रहने पर मंगलवार को जेसीबी से अवैध निर्माण हटाकर भूमि को मूल स्थिति में लाने की कार्रवाई की गई।निगम का सख्त संदेशनगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर न केवल बुलडोजर कार्रवाई होगी, बल्कि नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। बिना अनुमति निजी भूमि या शासकीय भूमि पर प्लॉटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।प्लॉट खरीदने वालों के लिए चेतावनीनिगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट की खरीद से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता, लेआउट स्वीकृति और निगम की अनुमति की जांच अवश्य करें। अवैध कॉलोनी में निवेश करने पर भविष्य में निर्माण पर रोक लग सकती है और निवेश भी जोखिम में पड़ सकता है।नगर निगम का कहना है कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगी।

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