खबर डिजिटल कटनी– शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, नियम विरुद्ध कबाड़ कारोबार और बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर-पोस्टर के खिलाफ नगर पालिक निगम प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। नागरिक सुविधा, सुगम आवागमन और शहर की स्वच्छ एवं व्यवस्थित तस्वीर बनाए रखने के उद्देश्य से निगम की अतिक्रमण टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह के अनुसार, बीते एक सप्ताह में नगर के अलग-अलग क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान 33 लोगों पर जुर्माना लगाया गया और कुल 15 हजार रुपये की राशि वसूल की गई। निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर व्यवसाय करने या आवागमन में बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
जर्जर भवनों पर निगम की नजरअभियान के दौरान निगम टीम ने दो जर्जर भवनों को चिन्हित किया है। इनमें बी.डी. अग्रवाल वार्ड स्थित जर्जर भवन तथा वार्ड क्रमांक 04 में कृष्णा कोल्ड स्टोरेज का जर्जर भवन शामिल है। निगम प्रशासन द्वारा इन भवनों की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।कबाड़ कारोबार पर सख्ती, दो प्रतिष्ठानों पर सीलिंगनिगम की कार्रवाई का दायरा नियम विरुद्ध संचालित कबाड़ व्यवसाय तक भी पहुंचा।
अल्फर्टगंज क्षेत्र में नियम विरुद्ध कबाड़ व्यवसाय करने वाले दो प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं एक कबाड़ व्यवसायी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।एक अन्य मामले में कबाड़ सामग्री जब्त करते हुए संबंधित व्यवसायी पर 3 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। उसे निर्धारित स्थल पर दुकान की तय सीमा के भीतर ही व्यवसाय करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा बरगवां क्षेत्र में भी कबाड़ व्यवसायी की सामग्री जब्त कर व्यवसाय बंद कराया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।अवैध निर्माण के 6 प्रकरण कंपाउंडिंग के लिए प्रस्तुतअतिक्रमण विभाग द्वारा अवैध निर्माण के चिन्हित मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है।
निगम की टीम ने अवैध निर्माण से जुड़े 6 प्रकरण कंपाउंडिंग के लिए प्रस्तुत किए हैं। निगम प्रशासन का कहना है कि नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों की निगरानी की जा रही है और प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।97 व्यवसायियों को नोटिस, नहीं माने तो होगी कार्रवाईसार्वजनिक आवागमन में बाधा डालकर अतिक्रमण कर व्यवसाय संचालित करने वाले 97 व्यवसायियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
नोटिस के जरिए संबंधित व्यवसायियों को अतिक्रमण हटाने और निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवसाय संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस के बाद भी यदि संबंधित व्यवसायियों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।पोल सहित 15 बड़े बैनर जब्त, 65 छोटे बैनर हटाएशहर में बिना अनुमति लगाए गए प्रचार-प्रसार सामग्री के खिलाफ भी निगम ने अभियान चलाया।
कार्रवाई के दौरान पोल सहित 15 बड़े बैनर जब्त किए गए, जबकि 65 छोटे बैनर हटाए गए।निगम प्रशासन के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और मार्गों पर बिना अनुमति लगाए जाने वाले बैनर-पोस्टर न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित करते हैं, बल्कि कई स्थानों पर आवागमन और यातायात व्यवस्था में भी परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे मामलों में निगम की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
निगम ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेतनगर निगम प्रशासन ने कहा है कि शहर को व्यवस्थित रखने और नागरिकों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए अतिक्रमण, नियम विरुद्ध निर्माण, अनधिकृत कबाड़ गतिविधियों तथा बिना अनुमति लगाए गए प्रचार सामग्री के खिलाफ क्षेत्रवार अभियान जारी रहेगा।निगम की इस कार्रवाई से उन व्यवसायियों और संस्थानों पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है, जो सार्वजनिक स्थानों का उपयोग निर्धारित नियमों के विपरीत कर रहे हैं। निगम ने संबंधितों से अपील की है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटाएं, निर्धारित सीमा में व्यवसाय संचालित करें तथा प्रचार सामग्री लगाने से पहले आवश्यक अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन करें।
