कटनी/सौरभ श्रीवास्तव/ लल्लू भैया तलैया के जीर्णोद्धार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अब माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने कड़ा रुख अपनाया है। वरिष्ठ पार्षद एवं अधिवक्ता मौसूफ बिट्टू द्वारा दायर जनहित याचिका क्रमांक WP No/14477/2025 पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की युगल पीठ—न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति श्री विनय सराफ—ने 25 अगस्त 2025 को शासन और प्रशासन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि बी.डी. अग्रवाल वार्ड स्थित लल्लू भैया तलैया की हालत बेहद दयनीय है। यहां गंदगी, अराजकता और जानवरों का विचरण आम हो गया है। वर्ष 2024 में वेटलैंड समिति की बैठक में तलैया के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस संबंध में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को आवेदन भी सौंपे गए, किन्तु कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण लेनी पड़ी।
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याचिका में मांग की गई है कि तलैया का वैज्ञानिक तरीके से जीर्णोद्धार किया जाए, पानी का ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने हेतु फाउंटेन लगाया जाए और तालाब को सुंदर स्वरूप प्रदान किया जाए।इस मामले में हाईकोर्ट ने म.प्र. शासन, कलेक्टर कटनी, आयुक्त नगर निगम कटनी, राज्य वैटलैंड प्राधिकरण भोपाल तथा क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किए हैं।प्रकरण की पैरवी एडवोकेट मौसूफ बिट्टू ने की, जिनके साथ अधिवक्ता सौरभ शर्मा, विकास सांटू और अजय कुशवाहा भी जुड़े रहे।
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