खबर डिजिटल.उमरियापान. अंकित झारिया:- पुरानी बुराइयों को लेकर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को ढीमरखेड़ा न्यायालय ने 15-15 महीने के कारावास की सजा सुनाई है।मामला साल 2019 का है। उमरियापान पुलिस ने प्रकरण को जांच के बाद न्यायालय में पेश किया।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी विनोद सिंह लोधी ने बताया कि 15 मई 2019 को उमरियापान थाना क्षेत्र के भनपुरा खुर्द निवासी कैलाश गडारी और उसकी पत्नि रुनती बाई खेत से काम कर वापस घर लौट रहे थे। उसी समय गांव के ही राजकुमार गडारी और रामलाल गडारी ने घर के सामने उन्हें रोक दिया।पुरानी बुराइयों को लेकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर फरियादी के साथ मारपीट की।फरियादी की पत्नि ने बीच बचाव किया तो दोनों भाइयों ने महिला के साथ भी मारपीट की। जिससे दोनों को गंभीर चोट आई। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने उमरियापान पुलिस थाने पर की। पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर जांच के बाद अभियोग पत्र ढीमरखेड़ा न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां विचारण के बाद ढीमरखेड़ा न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश पूर्वी तिवारी द्वारा आरोपी राजकुमार एवं रामलाल पर दोषसिद्ध होने पर उन्हें 15-15 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया।
मारपीट करने वाले आरोपियों को जेल : 2 आरोपियों को न्यायालय ने दी 15 महीने के सश्रम कारावास की सजा,जुर्माना भी लगाया
उमरियापान में मारपीट करने वाले 2 आरोपी को 15 माह की सजा
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