बैतूल/सचिन जैन/खबर डिजिटल/ कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। आमला तहसील के ग्राम बामला (सोनारगोंदी) स्थित शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 153, रकबा 2.388 हेक्टेयर) पर हुए अवैध मुरूम उत्खनन के मामले में विभाग ने 1 लाख 26 हजार रुपये का दंड लगाना प्रस्तावित किया है।
कैसे खुला मामला?
28 नवंबर को मिली सूचना के बाद राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि तिरूपति कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन मार्ग में उपयोग के लिए तालाबनुमा संरचना से मुरूम का उत्खनन कर अवैध परिवहन किया गया। माप-तौल में 84 घन मीटर मुरूम का अवैध उत्खनन सामने आया, जिसके आधार पर विभाग ने प्रकरण तैयार कर आर्थिक दंड प्रस्तावित कर दिया है।
अन्य स्थानों पर भी हुई कार्रवाई
खनिज अमले की आकस्मिक निरीक्षण कार्रवाई के दौरान ग्राम चूनाहजूरी के पास से अवैध गिट्टी परिवहन में लिप्त डम्पर MP38 H 5191 जब्त किया। ग्राम हर्रावाड़ी के समीप मुरूम के अवैध परिवहन में संलिप्त ट्रेक्टर MP48 AA 7874 को भी कब्जे में लेकर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।
लगातार जारी है कार्रवाई
खनिज विभाग ने बताया कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोकथाम के लिए सख्त कदम लगातार जारी हैं। संबंधित उत्खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं पर मध्यप्रदेश खनिज के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। सभी प्रकरण अपर कलेक्टर बैतूल की अदालत में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।


