भोपाल/खबर डिजिटल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित ड्रग्स तस्करी मामले में आरोपी यासीन मछली और अमन को हाई कोर्ट से आज जमानत मिल गई है। मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा तैयार किए गए पंचनामा की त्रुटि अदालत में चर्चा का विषय बन गया।
गलत तारीख पर SI को अदालत ने किया तलब
भोपाल क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर नितिन कुमार पटेल को कोर्ट ने उस समय तलब किया, जब पंचनामा में दर्ज तारीख को लेकर आपत्ति सामने आई। दस्तावेज में मादक पदार्थ की बरामदगी की तारीख 20 जुलाई 2025 लिखी गई थी, जबकि वास्तविक कार्रवाई 23 जुलाई 2025 को हुई थी।
अदालत के समक्ष पेश होकर SI नितिन कुमार पटेल ने स्वीकार किया कि यह ‘टाइपिंग मिस्टेक’ थी। उन्होंने बिना शर्त माफी मांगते हुए सही तारीख स्पष्ट की।
हाई कोर्ट से मिली जमानत
गलत तारीख और दस्तावेजी कमी को देखते हुए हाई कोर्ट ने यासीन मछली और अमन को जमानत प्रदान कर दी है। यह मामला शहर की अब तक की हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी जांच में एक अहम मोड़ माना जा रहा है।


