MLA Mukesh Malhotra : सुप्रीम कोर्ट ने विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत देते हुए उनकी विधायकी समाप्त करने के मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से जुड़े इस मामले में अदालत ने शर्तों के साथ उन्हें फिलहाल विधायक बने रहने की अनुमति दी है।
शर्तों के साथ मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम फैसला आने तक मुकेश मल्होत्रा विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन वे किसी भी प्रकार के वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट ने रद्द किया था चुनाव
इससे पहले ग्वालियर खंडपीठ ने मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था।
क्या थे आरोप?
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि मुकेश मल्होत्रा ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी, जिसके आधार पर उनका निर्वाचन अमान्य ठहराया गया।
याचिका स्वीकार, राहत बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने मल्होत्रा की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत दी है। अब अंतिम सुनवाई तक उनकी विधायकी यथावत बनी रहेगी।


