MLA Rajendra Bharti: मध्यप्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। बीते बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में विधायक राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया था। जिसके बाद दिल्ली से पुलिस ने राजेंद्र भारती को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषसिद्ध माना था।
सजा के बाद मिली जमानत
हालांकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 03 साल की सजा सुनाई है। मामले में सह आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को भी तीन साल की सजाई गई है। हालांकि दोनों को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत भी दे दी गई है। मामले में कोर्ट ने आरोपियों को अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है।
हाईकोर्ट में करेंगे अपील
मामले में अब विधायक राजेंद्र भारती हाईकोर्ट में अपील करेंगे। राजेंद्र भारती की पैरवी कांग्रेस नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा करेंगे। हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मामला भूमि विकास बैंक की एक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से संबंधित है। विधायक ने अपनी मां के नाम पर करीब 10.50 लाख रुपये की एफडी कराई थी, जिस पर ब्याज मिल रहा था, लेकिन बाद में इस एफडी की अवधि को कथित तौर पर मूल अवधि से काफी अधिक बढ़ा दिया गया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था।
शिकायत, फिर कार्रवाई
मामले की शिकायत बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह द्वारा अदालत में की गई थी। शिकायत में एफडी की अवधि बढ़ाने को धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए मामले की सुनवाई की और विधायक भारती को दोष करार दिया और अब दिल्ली सेशन कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई और जमानत दी है।


