Sunday, November 1, 2026
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शराब पर सख्ती: हर बोतल पर बारकोड और रेट लिस्ट अनिवार्य, MRP से ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई

डिंडोरी /खबर डिजिटल /शैलेश नामदेव/ डिंडौरी, जिले में शराब खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब डिंडौरी की किसी भी देशी या विदेशी शराब की दुकान पर दुकानदार मनमाने दाम नहीं वसूल पाएंगे। साथ ही नकली शराब बेचने पर भी रोक लगेगी। आबकारी विभाग ने इसके लिए सख्त कदम उठाया है।
आबकारी आयुक्त के आदेश और कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के मार्गदर्शन में जिले की सभी कम्पोजिट शराब दुकानों पर दो चीजें लगाना अनिवार्य कर दिया गया है:

दुकान के बाहर और काउंटर पर साफ अक्षरों में हर ब्रांड की शराब का नाम, मात्रा और अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP लिखना होगा। शराब की हर बोतल पर बारकोड लगा होगा। ग्राहक अपने मोबाइल से इस बारकोड को स्कैन कर सकेगा।


दुकानदार अब MRP से एक रुपया भी ज्यादा नहीं ले पाएगा। रेट लिस्ट सबके सामने लगी होगी। बारकोड स्कैन करते ही बोतल की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। इसमें शराब का ब्रांड, बनाने की तारीख, बैच नंबर, मात्रा और कहां बनी है, ये सब जानकारी मिलेगी। इससे मिलावटी या नकली शराब पकड़ना आसान होगा। कौन सी शराब दुकान में उपलब्ध है और कौन सी नहीं, इसकी जानकारी भी ग्राहक को पहले से मिल जाएगी।
आबकारी विभाग का कहना है कि इस पहल का मुख्य मकसद शराब बिक्री में पूरी पारदर्शिता लाना है। अभी तक कई दुकानों पर अधिक दाम वसूलने और गलत जानकारी देने की शिकायतें मिलती थीं। नए नियम से ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।

विभाग ने सभी दुकान संचालकों को चेतावनी दी है कि नियमों का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी दुकान पर रेट लिस्ट या बारकोड नहीं लगा मिलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना लगाने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है।

जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से न केवल ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि अवैध शराब के कारोबार पर भी अंकुश लगेगा।

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