कटनी /भोपाल– Madhya Pradesh शासन ने Bargi Dam में हुई क्रूज दुर्घटना में जनहानि की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गंभीरता से लेते हुए न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति Justice Sanjay Dwivedi की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है।राज्य शासन ने यह कार्रवाई जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की है। आयोग दुर्घटना के कारणों की जांच कर जिम्मेदारों का निर्धारण करेगा। साथ ही हादसे के दौरान और बाद में किए गए राहत एवं बचाव कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी।जांच आयोग को राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आयोग यह जांच करेगा कि जलयानों का संचालन “इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021” और “एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017” के अनुरूप हो रहा है या नहीं।इसके अलावा आयोग राज्यभर में क्रूज, नौकाओं और जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगा। वहीं ऐसे सभी स्थानों पर जहां जल परिवहन और पर्यटन गतिविधियां संचालित होती हैं, वहां त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सुझाव भी देगा।शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार आयोग अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। यह अधिसूचना अपर सचिव Dinesh Kumar Maurya द्वारा जारी की गई है
बरगी बांध क्रूज हादसे की होगी न्यायिक जांच, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी को सौंपी जिम्मेदारी
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