चंदेरी, मध्य प्रदेश – चंदेरी नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) रीना राठौर को वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 20341/2024 दिनांक 24/09/2024 के तहत यह कार्रवाई की गई। रीना राठौर पर नामांतरण स्वीकृति, भवन निर्माण की अनुमति, ठेकेदारों के भुगतान और सामग्री क्रय में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे।
रीना राठौर के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल को शिकायतें मिली थीं, जिसे मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा गया। इसके बाद, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास विभाग ग्वालियर द्वारा विस्तृत जांच की गई, जिसमें कई वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं।
जांच के प्रमुख निष्कर्ष:
साड़ा कॉलोनी, चंदेरी में भूखंडों के नामांतरण के बाद कंपाउंडिंग आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति में अनियमितताएं।
जेम पोर्टल के माध्यम से मे. एस ए ट्रेडर्स से ₹60,11,893 की सामग्री क्रय, जिससे एक ही फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
समान प्रकार की सामग्री (विद्युत और पेयजल) के लिए ₹3,79,051 की राशि को अलग-अलग हिस्सों में क्रय कर वित्त नियमों का उल्लंघन किया गया।
इन गंभीर आरोपों और लापरवाही के चलते रीना राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, सागर संभाग रहेगा।
पूर्व में भी हो चुकी हैं दंडित: रीना राठौर पहले भी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में दंडित हो चुकी हैं। उन्हें लोकायुक्त रीवा द्वारा उमरिया स्थित चंदिया नगर परिषद में ₹50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके अलावा, शहडोल के नवगठित परिषद बकहो में नियम विरुद्ध पंचायत कर्मियों के संविलियन को लेकर भी उनकी एक वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया गया था।
इन अनियमितताओं के चलते रीना राठौर की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और अब उनके निलंबन ने इस मुद्दे को और उजागर कर दिया है।