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प्रदूषण नियमों के उल्‍लंघन पर दाल मिल बंद करने के निर्देश


प्रदूषण नियमों के उल्‍लंघन पर दाल मिल बंद करने के निर्देश
कटनी – प्रदूषण नियमों का उल्‍ल्‍ंघन करने वाले औद्योगिक संस्‍थानों और फर्मों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कलेक्‍टर आशीष तिवारी द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में प्रदूषण नियमों के उल्‍लंघन पर झिंझरी स्थित मेसर्स श्री जय जगदम्‍बे दाल मिल को तत्‍काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिये गये हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुधांश तिवारी ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मेसर्स जय जगदंबे दाल मिल से हो रहे प्रदूषण के संबंध में शिकायत की गई थी। जिस पर सीएम हेल्पालाईन प्रभारी द्वारा 22 जनवरी 2026 को मेसर्स श्री जय जगदम्‍बे दाल मिल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दाल मिल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना संचालित है।
नियमानुसार प्रत्येक उद्योग को उत्पादन करने हेतु नियमानुसार बोर्ड से वायु अधिनियम 1981 एवं जल अधिनियम 1974 के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति तथा प्राप्त सम्मति का अद्यतन नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

दाल मिल में नियम प्रावधान अनुसार आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का अभाव है, तथा फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है। यह कृत्य पर्यावरणीय अधिनियमों में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन है।

उद्योग में उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना एवं स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का नियमित संचालन संधारण किया जाना अनिवार्य है।
उपरोक्त कृत्यों के आधार पर जय जगदम्‍बे दाल मिल को दोषी पाये जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी श्री तिवारी ने वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा “31 क” के अन्तर्गत मेसर्स श्री जय जगदम्‍बे दाल मिल के संचालक श्री जितेन्‍द्र राय पंजवानी को दाल मिल का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिये हैं। अन्यथा कि स्थिति में वायु अधिनियम की धारा 37 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संचालक की होगी।
साथ ही म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. कटनी के अधीक्षण यंत्री को वायु अधिनियम की धारा 31-क में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिल को प्रदायित विद्युत कनेक्शन विच्छेदन करने के निर्देश दिये हैं।

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