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Friday, April 17, 2026
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बैतूल: एमराल्ड हेरीटेज कॉलोनी अनुज्ञा पर सवाल, नपा सम्मेलन में उठेगा मामला

नपा को आर्थिक नुकसान का आरोप

बैतूल/सचिन जैन/खबर डिजिटल/ नगर के गांधी वार्ड स्थित वर्तमान जेल परिसर में एमराल्ड हेरीटेज को दी गई कॉलोनी विकास की अनुज्ञा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को निरस्त किए जाने की मांग तेज हो गई है और यह मुद्दा बुधवार को नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में उठाया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष ने सीएमओ को लिखा पत्र
नगर पालिका बैतूल में नेता प्रतिपक्ष राजकुमार दीवान ने सीएमओ को पत्र लिखकर कॉलोनी विकास की अनुज्ञा पर चर्चा कराने की मांग की है। दीवान का आरोप है कि फर्म को जितनी भूमि की रजिस्ट्री मिली है, उससे डेढ़ गुना अधिक क्षेत्र में कॉलोनी विकास की अनुमति दे दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है।

रजिस्ट्री और अनुज्ञा में बड़ा अंतर
जानकारी के अनुसार शासन ने 3 जुलाई 2024 को एमराल्ड हेरीटेज और एसएस अन्नपूर्णा फर्म को 9,200 वर्ग मीटर भूमि की रजिस्ट्री दी। इसके बावजूद 28 नवंबर 2024 को टीएनसीपी ने 22,958 वर्ग मीटर क्षेत्र में कॉलोनी विकास की अनुमति दे दी। बाद में 22 जुलाई 2025 को नगर पालिका ने भी 22,196 वर्ग मीटर क्षेत्र की अनुज्ञा जारी कर दी।

नपा को आर्थिक नुकसान का आरोप
राजकुमार दीवान ने इसे धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि इस तरह की अनुज्ञा से नगर पालिका को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। उन्होंने अनुमति निरस्त कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया
सीएमओ सतीश मटसेनिया ने कहा कि यदि नियमों के विरुद्ध अनुमति पाई गई तो सब इंजीनियर द्वारा परीक्षण कर अनुज्ञा निरस्त की जाएगी। वहीं टीएनसीपी के सहायक संचालक विनोद परस्ते ने दावा किया कि शेष भूमि भविष्य में मिलने के प्रस्ताव के आधार पर अनुमति दी गई है। हालांकि दीवान का कहना है कि यह मामला विधानसभा में भी उठाया जाएगा।

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