रीवा/अरविन्द तिवारी/ खबर डिजिटल/ त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकाय के उप निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपादित करने के लिए दिया गया आदेश
रीवा। त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकाय के उप निर्वाचन 2025 (उत्तराद्र्ध) को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपादित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा संबंधित पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गयी है।
जिला रीवा के पंच पद के लिए जनपद पंचायत रीवा अन्तर्गत ग्राम पंचायत करहिया नं. 2 के वार्ड नंबर 7 एवं 15, जनपद पंचायत सिरमौर के ग्राम पंचायत अटरिया के वार्ड क्रमांक 15, ग्राम पंचायत बीड़ा के वार्ड क्रमांक 4 एवं ग्राम पंचायत बड़ी हर्रई के वार्ड क्रमांक 6, जनपद पंचायत जवा के ग्राम पंचायत सोहावल खुर्द के वार्ड क्रमांक 3, ग्राम पंचायत देवरी के वार्ड क्रमांक 6, ग्राम पंचायत पथरौड़ा के वार्ड क्रमांक 14, ग्राम पंचायत कसियारी के वार्ड क्रमांक 5, ग्राम पंचायत पैरा के वार्ड क्रमांक 3 तथा जनपद त्योंथर अन्तर्गत ग्राम पंचायत रिसदा के वार्ड क्रमांक 4 व ग्राम पंचायत घूमा के वार्ड क्रमांक 4 में निर्वाचन संपन्न होगा।
इसी प्रकार सरपंच पद के लिए जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान अन्तर्गत ग्राम पंचायत जरहा एवं जनपद गंगेव अन्तर्गत ग्राम पंचायत महमूदपुर में निर्वाचन कराया जायेगा। जबकि जिला पंचायत के सदस्य के लिए वार्ड क्रमांक 16 में निर्वाचन होगा। नगर परिषद सेमरिया के वार्ड क्रमांक 3 में पार्षद पद के लिए भी उप निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी।
कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी ने संबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से सशस्त्र एवं बारूद्ध रखने वाले, विस्फोटक पदार्थों के भण्डारण आदि अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक सवारी गाड़ी से ले जाने को भी अपराध माना जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण में पोस्टर, बैनर, नारा एवं होर्डिंगस आदि हटाने के लिए अधिकारियों के दल गठित किये हैं जो निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोक संपत्तियों को विरूपित होने से रोकेगे।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्तशक्तियों का उपयोग करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए तीन दिवस में संबंधित थानों में शस्त्र जमा करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी भी प्रकार से लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नही दी जायेगी।


