भोपाल : बलात्कार के कारण गर्भवती बालिकाओं की सहायता के लिए सरकार ने यह योजना लागू करने का निर्णय लिया मप्र कैबिनेट ने केन्द्र सरकार से संचालित मिशन वात्सल्य के तहत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 के तहत अधिनियम को प्रदेश के 55 जिलों में लागू करने को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु की लैंगिक अपराध से पीड़ितों को पॉस्को एक्ट के तहत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फंड से वितीय सहायता प्रदान करना एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। लैंगिक अपराध से पीड़ितों को सहायता के लिए जिले में जरूरत के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे। इस तरह के मामले में हमले या बलात्कार के कारण ऐसी बालिकाएं गभवती हो जाती हैँ। उन्हें कवर देने के लिए सरकार ने यह योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना में प्रत्येक नाबालिग गर्भवती बालिका, पीड़िता को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बालिका को लाभ प्राप्त करने के लिए एफआईआर का होना जरूरी नहीं है।
एक मुश्त 6 हजार रुपए की सहायता
यह सहायता 23 वर्ष तक या उससे अधिक होने की स्थिति में भी प्रदान की जाएगी। इस योजना में एक मुश्त 6 हजार रुपए की सहायता, अन्य योजनाओं से सहायता, औपचारिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण, न्यायालय व अस्पताल में सुरक्षा, कानूनी सहायता व परामर्श, बयान भी सादे ड्रेस में तैनात महिला पुलिस कर्मी लेगी। इसी तरह के अन्य नियम भी बनाए गए हैं। इसमें कई तरह से नियम बनाए गए हैं। उसे कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई।