Monday, November 2, 2026
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पुणे पोर्श हिट-एंड-रन केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तीन आरोपियों को दी जमानत, पीड़ित परिवारों में नाराजगी

ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ मामले में 18 महीने से जेल में थे आरोपी, फैसले के बाद फिर उठे न्याय पर सवाल

उमरिया/ केजी पांडेय/ खबर डिजिटल/ पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई 2024 को हुए बहुचर्चित पोर्श हिट-एंड-रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2026 को अहम फैसला सुनाते हुए ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपियों—आदित्य सूद, आशीष मित्तल और अमर गायकवाड़—को जमानत दे दी। तीनों आरोपी करीब 18 महीनों से न्यायिक हिरासत में थे।

यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब तेज रफ्तार पोर्श कार की टक्कर से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई थी। मृतकों में उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली निवासी अनीस भी शामिल थे। जांच में सामने आया कि हादसे के समय कार चला रहा युवक नाबालिग था। आरोप है कि उसे बचाने के लिए उसके ब्लड सैंपल में हेरफेर की गई, ताकि शराब सेवन की पुष्टि न हो सके। इस मामले में कुछ डॉक्टरों की कथित भूमिका और रिश्वत के आरोप भी सामने आए थे।
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में आठ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। वहीं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने फैसला दिया था कि नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा नहीं चलेगा। इस निर्णय से मृतकों के परिवारों में गहरी निराशा देखी गई थी।

मामले में नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और मां को भी जांच को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के ताजा जमानत आदेश के बाद एक बार फिर न्याय व्यवस्था और जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है। अनीस के परिजनों ने फैसले पर मायूसी जताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें न्याय नहीं मिला और इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है।

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