बैंकिंग कामकाज के लिए इन लोगों को धारा 144 से मिली राहत
इंदौर/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी और महिन्द्रा एग्री सोल्यूशन्स इंदौर को आ रही बैंकिंग कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश में बैंकिंग संव्यवहार की छूट विभिन्न शर्तों के तहत प्रदान की है।
जारी आदेश के अनुसार बैंकों में इन संस्थानों के अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत कैश भी स्वीकार किये जायेंगे। अधिकृत संस्थानों के प्रतिनिधियों को कलेक्टर द्वारा जारी पहचान पत्र रखना होगा। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के प्रबंध भी करना होंगे। जारी आदेश के अनुसार जिले की 52 गैस एजेंसियों, 65 पेट्रोल पम्प तथा महिन्द्रा एग्री सोल्यूशन्स को उक्त छूट प्रदान की गई है।
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