भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले में अहम अपडेट सामने आया है। जबलपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रमोशन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक राज्य सरकार प्रशासनिक प्रक्रिया जारी रख सकती है।
13 जुलाई तक सरकार दाखिल करेगी जवाब
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 13 जुलाई तक का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी
सुनवाई के दौरान सपाक्स की ओर से मांग की गई थी कि अंतिम निर्णय आने तक सरकार किसी भी कर्मचारी के प्रमोशन आदेश जारी न करे। हालांकि अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और प्रमोशन प्रक्रिया पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सपाक्स ने सरकार पर उठाए सवाल
सुनवाई के बाद सपाक्स ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। संगठन का कहना है कि कोर्ट की ओर से कोई लिखित स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में केवल मौखिक आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता।
कर्मचारियों की नजर अगली सुनवाई पर
प्रमोशन में आरक्षण का यह मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित है। अब 13 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर सरकारी कर्मचारियों और संबंधित पक्षों की नजर रहेगी।
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