झाबुआ/नावेद रज़ा/खबर डिजिटल/कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है। वर्तमान में भू-राजनीतिक (Geo-Political) परिस्थितियों के कारण आयात में आई बाधाओं को देखते हुए शासन द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेंडरों के उपयोग पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। इसी के मद्देनज़र घरेलू गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति और वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी क्रम में शुक्रवार, 13 मार्च 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ श्री महेश कुमार मण्डलोई की अध्यक्षता में झाबुआ के होटल संचालकों एवं व्यापारिक संघ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए सभी व्यापारियों एवं होटल संचालकों को घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग न करने तथा अधिक मात्रा में सिलेंडर का भंडारण न करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि होटल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपने कार्य संचालन के लिए वैकल्पिक साधनों जैसे डीजल भट्टी, इंडक्शन चूल्हा, कोयला भट्टी आदि का उपयोग करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा यह भी बताया गया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण न करें।
घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम एवं निगरानी के लिए तहसीलदार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं पटवारियों की संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जो लगातार निरीक्षण कर रही है।
इसके साथ ही गैस से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। हितग्राही अपनी समस्या या शिकायत मोबाइल नंबर 9074388149 पर दर्ज करा सकते हैं।


