Teacher Promotion : छत्तीसगढ़ में लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पात्र शिक्षकों को पदोन्नत करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेशभर के शिक्षकों में उत्साह का माहौल है।
अनुभव के आधार पर मिलेगा लाभ
विभाग के अनुसार, वे शिक्षक और प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठक, जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, अब पदोन्नति के पात्र होंगे। यह प्रक्रिया तय नियमों के तहत लागू की जा रही है।
नियम और सिफारिश पर फैसला
यह निर्णय छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों और 10 फरवरी 2021 के दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है। संभाग स्तर पर गठित विभागीय पदोन्नति एवं छानबीन समिति की अनुशंसा के बाद आदेश जारी किया गया है।
किन पदों पर हुआ प्रमोशन
उच्च श्रेणी शिक्षक और प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों (स्नातक/प्रशिक्षित, टी संवर्ग) को पदोन्नत कर पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक (टी संवर्ग) के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
वेतनमान में बढ़ोतरी
पदोन्नति के साथ ही शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल-09 (38,100 रूपए – 1,20,400 रूपए) के वेतन मैट्रिक्स में रखा जाएगा, जो पहले के वेतनमान से अधिक है।
काउंसिलिंग के जरिए पदस्थापना
लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार, पदोन्नत शिक्षकों की पदस्थापना काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।



