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Samadhan Yojana MP: 15 मई सरचार्ज में मिलेगा 90% की छूट

Samadhan Yojana MP: समाधान योजना के द्वितीय चरण की अवधि में डेढ़ माह का विस्‍तार, अब 15 मई 2026 तक मिलेगा 90 फीसदी तक सरचार्ज में छूट का लाभ

Samadhan Yojana MP: भोपाल/ खबर डिजिटल/ मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय चरण की अवधि डेढ़ माह और बढ़ा दी गई है। बकायादार उपभोक्‍ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्‍साह को देखते हुए योजना के द्वितीय चरण की अवधि अब 15 मई 2026 कर दी गई है। पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्‍ताओं ने छूट का लाभ लिया है। कंपनी ने उपभोक्‍ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्‍ता योजना के द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्‍त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में अब तक मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 42 हजार 841 बकायादार उपभोक्‍ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 775 करोड़ 19 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 323 करोड़ 27 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्‍ता हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्‍त बकाया राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के द्वितीय चरण में सरचार्ज में 70 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्‍त अथवा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से लेकर 60 प्रतिशत तक छूट का विकल्प मिल रहा है।

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समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में

समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्‍त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। दो चरणों में लागू इस योजना के दूसरे और अंतिम चरण में 15 मई 2026 तक बकाया बिल जमा करने पर 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है।

समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को म.प्र. मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा। कंपनी के उपाय एप एवं कॉमन सर्विससेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्‍ध है। पंजीयन केदौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।

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घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

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