जबलपुर/खबर डिजिटल/ मनीष तिवारी: Jabalpur High Court Big order मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की खंडपीठ न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति अवनिंद्र कुमार सिंह ने रिट अपील क्रमांक 371/2026 में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कासिमुद्दीन कुरैशी को निर्देश दिया है कि वह 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे एसडीएम अधारताल के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।
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पत्रकार वार्ता में एडवोकेट अभिनव कुमार तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने शव को दोपहर 1 बजे तक कब्र से निकालकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर भेजने तथा उसी दिन पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता के अनुपस्थित रहने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता वीर विक्रांत सिंह उपस्थित रहे, जबकि हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त एवं अधिवक्ता मयंक शर्मा ने पक्ष रखा। न्यायालय ने मृतक के परिजनों पत्नी एवं पुत्रों को भी कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि कोर्ट ने मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
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