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शहर में नई सख्ती लागू: पालतू श्वानों का पंजीयन नहीं कराया तो भरना पड़ेगा जुर्माना

सब-हेडलाइन:–सिर्फ 150 रुपये में आसान प्रक्रिया, नागरिकों और पालतू श्वानों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित

कटनी (16 अप्रैल) — शहर में नागरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में नगर निगम प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगरीय क्षेत्र में पालतू श्वानों का पंजीयन अब अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे श्वानों का बेहतर प्रबंधन और बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित हो सकेगी।मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं 1961 के तहत लागू इस पहल का उद्देश्य शहर को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। निगम प्रशासन ने सभी श्वान पालकों से समय पर पंजीयन कराने की अपील की है।सरल और सुविधाजनक प्रक्रियानिगम ने पंजीयन प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया है। श्वान मालिक नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग (कक्ष क्रमांक 66) या अपने वार्ड के दरोगा से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज जैसे श्वान का फोटो, टीकाकरण विवरण और निवास संबंधी जानकारी के साथ मात्र 150 रुपये का वार्षिक शुल्क जमा कर पंजीयन आसानी से कराया जा सकता है।स्वास्थ्य और सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावाइस पहल से शहर में रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। साथ ही पालतू और आवारा श्वानों के प्रभावी प्रबंधन से नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।समस्या समाधान में होगी सुविधापंजीयन होने से श्वानों का पूरा रिकॉर्ड निगम के पास रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा।प्रशासन की अपीलस्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह कदम जनहित में उठाया गया है और इससे शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।नगर निगम की यह पहल शहर को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिसमें नागरिकों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण रहेगा।

सौरभ श्रीवास्तव

संवाददाता कटनी

मो. 9131308097

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