Tuesday, November 3, 2026
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पति ने पत्नी की हत्या कर, रोने लगा… पुलिस ने इन सुराग से 48 घंटे में पति को किया गिरफ्तार

राजगढ़/ खबर डिजिटल/ Rajgarh News in Hindi: आरोपी सिद्धनाथ ने बताया कि घटना वाले दिन घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से खाना बनाने को कहा, जिस पर पत्नी द्वारा थकान के कारण थोड़ी देर बाद खाना बनाने की बात कही गई। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पहले पत्नी को थप्पड़ मारा एवं धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार से टकराया। इसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने घर में रखी कुदाली से पत्नी के सिर एवं छाती पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद आरोपी अपने कपड़े एवं शरीर पर लगा खून साफ करने के लिए खेत के पास नाले पर गया और वापस आकर स्वयं को बचाने हेतु रोना-चिल्लाना शुरू कर दिया, ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। पुलिस द्वारा आरोपी के बताए अनुसार घटनास्थल एवं नाले का सत्यापन किया गया, जो सही पाया गया। प्रकरण में आरोपी सिद्धनाथ पिता देवीलाल तंवर उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम घोंसला थाना लीमाचौहान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

48 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अमित कुमार तोलानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के.एल. बंजारे के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी श्रीमति नेहा गौर के नेतृत्व में थाना लीमाचौहान पुलिस द्वारा जघन्य हत्या के सनसनीखेज मामले का मात्र 48 घंटे में खुलासा कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 06/05/2026 को थाना लीमाचौहान की एफआरवी को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम घोंसला में एक महिला की हत्या हो गई है। सूचना पर थाना स्टाफ एवं एफआरवी टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां सिद्धनाथ तंवर के घर में लगभग 50 वर्षीय महिला खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी मिली। महिला के सिर एवं छाती पर गंभीर चोट के निशान पाए गए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष टीम गठित कर मौके पर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित कर डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया तथा मृतिका के पति सिद्धनाथ एवं उसके पुत्रों हरकचंद, महेश एवं सुरेश से पूछताछ की गई।

जांच में मिले थे खून के निशान

प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह तथ्य संदिग्ध लगा कि मृतिका के शव के पास मौजूद उसके बेटों के कपड़ों एवं शरीर पर खून के निशान थे, जबकि मृतिका का पति सिद्धनाथ, जिसने सबसे पहले शव देखने की बात कही थी, उसके कपड़ों एवं शरीर पर खून का एक भी निशान नहीं था। पूछताछ के दौरान सिद्धनाथ द्वारा गोलमोल जवाब दिए जाने पर पुलिस का संदेह और गहरा गया।

मर्ग क्रमांक 14/26 धारा 194 बीएनएस कायम कर जांच प्रारंभ की गई तथा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 105/26 धारा 103(1) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया।

दौराने विवेचना पुलिस द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के अतिरिक्त गांव से लगभग 500 मीटर दूर नाले के पास पत्थरों पर खून के धब्बे पाए गए। संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा मृतिका के पति सिद्धनाथ से गहन एवं हिकमतअमली से पूछताछ की गई, जिस पर उसने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया।

इन पुलिसकर्मियों कीसराहनीय भूमिका

उक्त मामले के खुलासे में टीम प्रभारी श्री अनिल राहोरिया थाना प्रभारी सुठालिया, उनि अमित त्यागी थाना सारंगपुर, उनि सुगनलाल धुर्वे थाना लीमाचौहान, सउनि आनन्दीलाल भिलाला, सउनि भैरूलाल दांगी, सउनि राधेश्याम दांगी, प्रआर अमित रघुवंशी, प्रआर आकाश चौरसिया, आरक्षक राधारमण मीणा, विक्रम, रामकरण, रामगोपाल, अजय जाट एवं साइबर सेल आरक्षक सुमित दोहरे की सराहनीय भूमिका रही।

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