भोपाल/ खबर डिजिटल/ सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ती मौतों को देखते हुए भोपाल जिले में बड़ा निर्णय लिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल, कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या सीएनजी नहीं दी जाएगी।
आदेश के अनुसार, आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु के मामलों में अधिकतर चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं। इसलिए अब बिना हेलमेट के सार्वजनिक मार्गों पर दोपहिया वाहन चलाना और फिर पेट्रोल भरवाना संभव नहीं होगा।
यह आदेश 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट पहने किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल या सीएनजी न दी जाए। यह प्रतिबंध आपातकालीन या मेडिकल परिस्थितियों में लागू नहीं होगा।


