कटनी✍️ सौरभ श्रीवास्तव= माधवनगर थाना क्षेत्र में दर्ज प्रकरण क्रमांक 0750/2025 दिनांक 31 अगस्त 2025 में नया मोड़ सामने आया है। भूमि स्वामी राकेश जैन कक्का ने पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर मामले को निराधार बताते हुए खात्मा/खारिजी लगाए जाने की मांग की है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबोध अग्रवाल की भूमि को पंजाब नेशनल बैंक ने ऋण अदायगी न होने पर विधिवत नीलाम किया था। नीलामी में उक्त भूमि को आवेदक ने खरीदा और रजिस्ट्री, सेल सर्टिफिकेट, नामांतरण आदेश सहित माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश तक अपने पक्ष में प्रस्तुत किए।दिनांक 26 अगस्त 2025 को जिला प्रशासन, पुलिस बल और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर भूमि का कब्ज़ा भी दिलाया गया। पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख है कि दक्षिण दिशा में 25 फीट चौड़ी सड़क मौजूद है। कब्ज़ा प्रक्रिया में अलका अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं।इसके बाद 27 अगस्त को खरीदार ने प्लॉट पर बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। आरोप है कि 31 अगस्त को निर्माण स्थल पर मजदूरों को एक महिला ने गाली-गलौच कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और मारपीट की कोशिश की। मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिस पर CSP, SDM, तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे।वहीं, विपक्षी पक्ष द्वारा दीवार को अपने स्वजन द्वारा निर्मित बताया गया, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि राजस्व रिकॉर्ड और कोर्ट आदेश भूमि स्वामी के पक्ष को मजबूत करते हैं।भूमि राकेश जैन खरीदार का कहना है कि उन्होंने पूरी तरह वैध प्रक्रिया से जमीन खरीदी है और प्रशासनिक आदेश से कब्ज़ा लिया है। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज “दीवार तोड़कर कब्ज़ा करने” का मामला निराधार है और पुलिस को चाहिए कि प्रकरण क्रमांक 0750/2025 को खारिज किया जाए।संलग्न दस्तावेज़ों में भूमि रजिस्ट्री, मॉर्टगेज डीड, सेल सर्टिफिकेट, हाईकोर्ट आदेश, पंचनामा और राजस्व अभिलेख सहित तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।
“नीलामी से खरीदी जमीन पर वैध कब्ज़ा — विवादित प्रकरण में खात्मा की मांग”
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