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नवरात्रि से सस्ते दिन का सूर्योदय, PM मोदी बोल – नागरिक देवो भव:

Next generation GST reforms

नई दिल्ली/ खबर डिजिटल/ नवरात्रि से सस्ते दिन का सूर्योदय हो रहा है। इसी दिन से देशभर में Next generation GST reforms लागू हो रहा है। Next generation GST reforms यानी टैक्स में कटौती करके जीएसटी को अगली पीढ़ी के लिए सुधार करना है। इससे घरेलू सामान के दामों में कटौती की गयी है। केंद्र सरकार इसे देश में GST बचत उत्सव GST saving festival के रूप में मना रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि हम- नागरिक देवो भव:, के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन GST रीफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और GST में छूट को जोड़ दें, तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं, उससे देश के लोगों को ढाई लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं, ये बचत उत्सव है।

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रविवार की शाम को प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में कहा कि नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही, Next generation GST reforms लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस GST बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी, और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ, और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। One Nation-One Tax का सपना साकार हुआ। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा, सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर, आज़ाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया।

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99 परसेंट चीजें, अब 5 परसेंट टैक्स के दायरे में

Reform एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रीफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए, देश की वर्तमान ज़रूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए, GST के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं।

नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ पांच परसेंट और अठारह परसेंट के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएंगी। खाने-पीने का सामान, दवाइयाँ, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं, या तो टैक्स-फ्री होंगी या फिर केवल पांच परसेंट टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12 परसेंट टैक्स लगा करता था, उसमें से 99 परसेंट यानी करीब- करीब 100 के निकट, 99 परसेंट चीजें, अब 5 परसेंट टैक्स के दायरे में आ गई हैं।

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