खबर डिजिटल न्यूज़ कटनी,— 21 मई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत बिना वैध लाइसेंस के खाद्य प्रतिष्ठान संचालित करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नीलांबर मिश्रा ने इंदिरा नगर स्थित अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज के संचालक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।जानकारी के अनुसार, 25 जून 2025 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद मैनेजर मनोज यादव से खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन वे कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठान के वास्तविक संचालक आकाश कुमार गुप्ता हैं, जो निरीक्षण के समय मौके पर मौजूद नहीं थे।जांच के दौरान बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित किया जाना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(iii) एवं 31(1) का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।सुनवाई के दौरान प्रतिष्ठान संचालक आकाश कुमार गुप्ता ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि समय पर लाइसेंस नहीं बन पाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई। उन्होंने न्यायालय से क्षमा याचना भी की।दस्तावेजों और प्रस्तुत तथ्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने अधिनियम की धारा 58 के तहत दोष सिद्ध मानते हुए संचालक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित राशि 30 दिनों के भीतर ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर उसकी प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सौरभ श्रीवास्तव खबर डिजिटल संवाददाता कटनी मो. 9131308097
