डेस्क। भोपाल में मांस और मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम ने नए निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम क्षेत्र में अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच 7 दिन मांस और मछली की दुकानें बंद रखनी होंगी। इन तारीखों पर दुकान खोलने के साथ पशु वध करने पर भी रोक रहेगी। नगर निगम के निर्देश के मुताबिक, तय दिनों में नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही दुकान में मौजूद सामान को भी जब्त करने का प्रावधान रखा गया है।
त्योहार और राष्ट्रीय दिवस पर लागू होगी रोक
नगर निगम ने जिन 7 दिनों को मांस-मछली की बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया है, उनमें राष्ट्रीय दिवस और धार्मिक त्योहार शामिल हैं। इन तारीखों पर नगर निगम क्षेत्र में मांस और मछली की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इन 7 दिनों में बंद रहेंगी दुकानें
भोपाल में अगस्त से अक्टूबर के बीच इन तारीखों पर मांस-मछली की बिक्री और पशु वध पर रोक रहेगी:
- 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
- 4 सितंबर – जन्माष्टमी
- 14 सितंबर – गणेश चतुर्थी
- 22 सितंबर – डोल ग्यारस
- 25 सितंबर – अनंत चतुर्दशी
- 2 अक्टूबर – गांधी जयंती
- 26 अक्टूबर – महर्षि वाल्मीकि जयंती
नियम तोड़ने पर लाइसेंस हो सकता है रद्द
नगर निगम के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित दिनों में दुकान खोलकर मांस-मछली बेचने या पशु वध करने पर कार्रवाई की जा सकती है। लाइसेंसी दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और दुकान में मौजूद सामान जब्त किया जा सकता है।
नगर निकाय के नियमों के तहत बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माना, दुकान सील करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। मामले की स्थिति के अनुसार अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
धार्मिक आयोजनों पर प्रशासन लगाता है प्रतिबंध
राष्ट्रीय और धार्मिक आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भोपाल नगर निगम ने भी तय तारीखों पर मांस-मछली की बिक्री और पशु वध को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
इन नियमों का पालन करना संबंधित लाइसेंसधारी दुकानदारों के लिए जरूरी होगा। प्रतिबंधित दिनों में नियमों का उल्लंघन करने पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
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