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आलीराजपुर: पूर्व विधायक माधुसिंह डावर की बहू के नाम खनन आवेदन का ग्रामीणों ने किया विरोध… कलेक्टर को सौंपा आपत्ति पत्र

खनन उत्खनन रोकने की मांग

आलीराजपुर/कुलदीप खराडीया/खबर डिजिटल/ जिले में प्रस्तावित खनिज उत्खनन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीण खनिज अधिनियम 1996 की धारा 18 के तहत जारी प्रथम सूचना क्रमांक 957/खनिज/2025 दिनांक 31 दिसंबर 2025 के विरोध में माथाना ग्रामवासियों ने कलेक्टर, खनिज शाखा आलीराजपुर को लिखित आपत्ति पत्र सौंपकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

पूर्व विधायक माधुसिंह डावर पर आरोप
ग्रामीणों ने आपत्ति पत्र में उल्लेख किया है कि प्रस्तावित खनिज खदान के लिए पूर्व विधायक माधुसिंह डावर की बहू श्रीमती सुनयना कुलदीप डावर के नाम से भूमि आवंटन/खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों को गंभीर आपत्ति है।

ग्रामीणों ने दी जानकारी
ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खाता नंबर 994 एवं 995 निजी भूमि है, जहां खनन किया जाना नियमों के विरुद्ध बताया गया है। वहीं खाता नंबर 1008 की भूमि के आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण निवासरत हैं। ऐसे में खनन होने से जनजीवन, पर्यावरण और सुरक्षा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।

ग्राम पंचायत ने दर्ज कराई थी आपत्ति
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पूर्व वर्षों में इसी क्षेत्र में खनन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों की आपत्ति के बाद उसे निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद पुनः खनन प्रक्रिया शुरू किए जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।

पर्यावरण को नुकसान – ग्रामीण
आपत्ति पत्र में जलस्रोतों के प्रदूषण व सूखने, कृषि भूमि एवं वन क्षेत्र को अपूरणीय क्षति, साथ ही ग्रामीणों के स्वास्थ्य, आवास और आजीविका पर विपरीत प्रभाव की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले में ग्राम सभा और स्थानीय नागरिकों की पूर्व सहमति नहीं ली गई, जो ग्रामीण खनिज अधिनियम 1996 की धारा 18 का स्पष्ट उल्लंघन है।

कलेक्टर से की मांग
ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि जनहित को प्राथमिकता देते हुए उक्त खनिज उत्खनन/खनिज पट्टा की स्वीकृति न दी जाए और जारी प्रथम सूचना के अंतर्गत की जा रही संपूर्ण प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए।

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